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कानून बदला,सरकारी कार्मिकों के करप्शन के आरोप 6 माह में साबित करने होंगे

modi govt amends 50 year old law, sets time limit to prove corruption charge against govt servants - India News in Hindi

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सोमवार को भ्रष्टाचार से संबंधित कानून में एक बडा संशोधन किया है। 50 साल पुराने कानून को बदलते हुए केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया है।

केन्द्र सरकार के नए कानून के मुताबिक अब किसी भी कर्मचारी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे छह महीने में साबित करना होगा। सरकार ने ये कदम ऎसे मामलों की जांच में गति लाने के उद्देश्य से किया है। अकसर ऎसे मामलों में ये देखने में आता है कि ये मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में संशोधन किया है। इसमें जांच और जांच की कार्रवाई के लिए समय सीमा तय की है। संशोधित कानून के मुताबिक जांच करने वाली संस्था को जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

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Web Title-modi govt amends 50 year old law, sets time limit to prove corruption charge against govt servants
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