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अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मिशेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Mitchell interim bail plea rejected in AgustaWestland case - India News in Hindi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। मिशेल तिहाड़ जेल में बंद है और वह कोरोना की चपेट में आने की आशंका के आधार पर अंतरिम जमानत चाहता था।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने मिशेल की अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी।

मिशेल के वकील अल्जो के. जोसफ ने दलील दी कि आरोपी की उम्र और जेल में ज्यादा भीड़ होने से कोरोनावायरस के संक्रमण होने का खतरा अधिक है और यह मिशेल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देश पर सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय मापदंडों के तहत मिशेल को जमानत नहीं दी जा सकती।

मिशेल की ओर से पेश अधिवक्ता जोसेफ ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें यह कहते हुए जमानत देने के आदेश को सही नहीं ठहराया कि वह आशंका निराधार थी। जोसेफ ने तर्क दिया कि उनकी उम्र और जेल में भीड़भाड़ के कारण, मिशेल को घातक वायरल संक्रमण की अधिक संभावना है।

हाईकोर्ट ने सात अप्रैल को मिशेल की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वायरल संक्रमण उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि अदालत ने इस दलील को निराधार माना।

कोर्ट ने कहा कि आरोपी मिशेल जेल की एक अलग कोठरी में कैद है, और उस कोठरी में उसके साथ दो अन्य कैदियों को रखा गया है और उन दोनों कैदियों में से किसी को भी कोविड-19 संक्रमण नहीं है।

मिशेल 59 वर्ष का है और उसकी ओर से कहा गया था कि उम्र अधिक होने और पहले से स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में वह किसी भी अन्य कैदी की तुलना में संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील है।

उसकी ओर से दलील दी गई कि वह अपनी गिरफ्तारी की तारीख के बाद से ही न्यायिक हिरासत में है और इसे और बढ़ा दिया गया है, जिससे यह मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।

मिशेल को पिछले साल दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और वर्तमान में वह हेलिकॉप्टर सौदे में कथित अनियमितताओं के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई एक बिचौलिए के तौर पर उसकी कथित भूमिका की जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसके खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोपों की जांच कर रहा है। (आईएएनएस)

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Web Title-Mitchell interim bail plea rejected in AgustaWestland case
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