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चुनाव खर्च का ब्यौरा न देना झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को पड़ा महंगा

नई दिल्ली। 2009 में लड़े गए लोकसभा चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा ना देना झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को काफी महंगा पड़ गया है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कोड़ा को तीन साल तक चुनाव लडऩे के अयोग्य अघोषित कर दिया। आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोड़ा को कानून द्वारा जरूरी तरीके के हिसाब से अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा ना देने तथा इस तरह की नाकामी के लिए उनके पास कोई कारण या औचित्य ना होने को लेकर तीन साल तक चुनाव लडऩे की दृष्टि से अयोग्य करार दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ए के जोति एवं चुनाव आयुक्त ओ पी रावत के हस्ताक्षर वाले आयोग के आदेश में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 ए का हवाला देते हुए कोड़ा को अयोग्य करार दिया गया। आयोग 2009 के बाद कथित रूप से चुनाव खर्च के झूठे दस्तावेज पेश करने के लिए कोड़ा के खिलाफ मामला सुन रहा था। कोड़ा 2009 में निर्दलीय सांसद के रूप में निर्वाचित हुए थे और अक्टूबर, 2010 में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछा था कि उन्हें इस आधार पर अयोग्य करार क्यों ना दिया जाए कि उन्होंने कथित रूप से 18,92,353 रुपए की वास्तविक राशि के उलट अपना चुनाव खर्च बहुत कम दिखाया था।

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Web Title-Madhu Koda barred from contesting elections for 3 years
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