अजमेर। नाबालिग से दुराचार के मामले में मंगलवार को एससीएसटी कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी शकरुद्दीन पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
मामला ब्यावर सदर थाना क्षेत्र का है। सूरजपुरा निवासी पीडि़ता के पिता ने 14 वर्षीय बेटी के साथ 21 मई, 2014 की रात दुराचार का मामला दर्ज करवाया था। पिता ने बताया कि 21 मई, 2014 की रात वह और उसकी पत्नी सराधना गए हुए थे, तभी सूरजपुरा निवासी शकरुद्दीन ने घर में घुसकर उसकी बेटी से दुराचार किया। पीडि़ता के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और दरवाजा खुलवाया, लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे को जोर से हिलाने पर कुंदी खुल गई और आरोपी मौके पर ही पकड़ा गया। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लंबी बहस के बाद एससीएसटी कोर्ट की न्यायाधीश बृज माधुरी ने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 10 गवाह व 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
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