नई दिल्ली। विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में बुधवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 25 वर्षों के बाद एक बार फिर से यह मामला अति-महत्वपूर्ण बन गया है। इस मामले में कोर्ट ने जिन 13 नेताओं पर मामला चलाने का आदेश दिया है, ये नाम उस वक्त सभी की जुबान पर थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नेताओं पर मामला चलाने का निर्णय 25 वर्षों के बाद लिया है लेकिन इस मामले की जांच के लिए बनाए गए लिब्राहन आयोग ने उस वक्त करीब 68 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन पर केस चलाने की सिफारिश तत्कालीन नरसिंह राव सरकार से की थी।
लिब्राहन आयोग का गठन 16 दिसंबर 1992 को हुआ था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। करीब 17 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंतत: आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। लिब्राहन आयोग की इस रिपोर्ट को 24 नवंबर 2009 को संसद में पेश किया गया था। इसमें बाबरी विध्वंस को सुनियोजित साजिश करार देते हुए आरएसएस और कुछ अन्य संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी आयोग ने सवाल उठाए थे।
आडवाणी और जोशी समेत कुल 68 लोगों को माना था दोषी
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 68 लोगों को दोषी ठहराया था उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी,वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, शिवसेना अध्यक्ष बाल ठाकरे, विश्व हिन्दू परिषद नेता अशोक सिंघल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक केएस सुदर्शन, केएन गोविंदाचार्य, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा और प्रवीण तोगडिय़ा के नाम शामिल थे। इस रिपोर्ट में तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह पर उन्हें घटना का मूकदर्शक बताते आयोग ने तीखी टिप्पणी की थी। आयोग का कहना था कि कल्याण सिंह ने इस घटना को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और आरएसएस को अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार दे दिए।
सबसे लंबे समय तक चलने वाला जांच आयोग
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