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केंद्र का फैसला, अब 31 दिसंबर तक करा सकते हो आधार को पैन से लिंक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को अहम फैसला लेते हुए आधार को पैन से लिंक कराने की अंतिम तारीख को चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर होगी। हालांकि, पहले सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की थी, जो आज खत्म हो रही थी। लेकिन, इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसे चार महीने और बढ़ा दिया है।

अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। इससे पहले बुधवार को सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की अंतिम तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया था। आयकर अधिनियम की धारा 139एस (2) कहती है कि 1 जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति के पास पैन कार्ड है और वह आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र भी है उसके लिए कर अधिकारियों को अपने आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी है।

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Web Title-Last date for linking PAN with Aadhaar extended till December 31
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