नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने वाले मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. केहर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने 10 अगस्त के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तिथि शुक्रवार को तय कर दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शीर्ष न्यायालय का यह आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया है कि मद्रास हाई कोर्ट के पास याचिका की सुनवाई करने और लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है।
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