नई दिल्ली। केरल के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हादिया बन चुकीं अखिला अशोकन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुईं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हादिया के वकील कपिल सिब्बल ने कहा हादिया बालिग है, मर्जी से फैसला ले सकती है। अगर बालिग को फैसला लेने का अधिकार नहीं है, अगर ऐसा नही है तो फिर हर शादी पर सवाल उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह हादिया से बातचीत कर उनकी मानसिक स्थिति का शुरुआती आकलन करेगा। आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने हादिया की मुसलमान लडक़े के साथ शादी को रद्द घोषित करते हुए उसे पिता के हवाले करने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट हादिया के हक में फैसला सुना सकता है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हाल ही में केरल की 24 वर्षीय हिदू महिला हादिया ने कोच्चि हवाईअड्डे पर संवाददाताओं से कहा था कि वह अपने मुस्लिम पति के साथ रहना चाहती है। हादिया ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को हादिया के पिता अशोकन को निर्देश दिया था कि वह अपनी बेटी को 27 नवंबर को अदालत में पेश करें, ताकि वह शफीन जहां से उसके विवाह के बारे में पता लगा सकें। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा था कि बंद कमरे में सुनवाई के आवेदन पर सुनवाई तब होगी जब 27 नवंबर को हादिया अदालत के समक्ष पेश होगी।
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