नई दिल्ली। नई दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और अन्य के खिलाफ चल रहे कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में गुरुवार को पांच लोगों को अंतरिम जमानत दे दी। मामले में पांच आरोपी हैं : जिंदल स्टील के सलाहकर आनंद गोयल, पूर्व उप प्रबंधक (वित्त) सिद्धार्थ माद्रा, उप महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल, निदेशक वित्त सुशील कुमार मारू और निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बी.एस.एन. नारायणन। बचाव पक्ष के वकीलों ने मामले में बहस की तैयारी के लिए और समय मांगा, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश भारत पाराशर ने अंतरिम जमानत की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि उनके पास मामले के पूरे दस्तावेज और आरोपपत्र नहीं हैं। उसके बाद अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक अधिकारी को आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराने तक मौजूद रहने का निर्देश दिया। अदालत ने 24 मार्च को आरोपपत्र पर विचार करने के बाद आरोपियों को समन जारी किए थे। सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया है।
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