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आग्नेय शस्त्र लाइसेंस पर यूआईएन नंबर अंकित कराना अनिवार्य-बडालिया

It is mandatory to mention UIN number on fire arms license - Sirmaur News in Hindi

सिरमौर। जिला दण्डाधिकारी श्री बीसी बडालिया ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिला के सभी आग्नेय शस्त्र धारकों को अपने आग्नेय शस्त्र लाईसेंसों की डाटा ऐन्ट्री राष्ट्रीय डाटा बेस आग्नेय शस्त्र (एनडीएएल) में की जानी अनिवार्य है। जिसके तहत सभी हथियार लाईसैंस धारकों को एक विशेष पहचान यूआईएन नम्बर प्रदान किया जायेगा जो सभी आग्नेय शस्त्र लाईसेंसों पर अंकित किया जाएगा।

उन्होने बताया कि यह प्रक्रिया पहले 31 मार्च, 2016 तक पूरी की जानी थी। जिसको प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशानुसार इस कार्य को पूर्ण करने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 कर दी गई है। उन्होने जिला के हथियार लाईसेंस धारकों से अपील कि वह अपने-अपने हथियारों के लाईसेंसों में इस कार्यालय से विशेष पहचान नम्बर 31-3-2017 से पूर्व अवश्य लगवाएं। जिसके लिए लाईसेंस धारक केवल हथियार के लाईसैंस ही अपने साथ लाऐ तथा इस कार्य के लिए हथियार साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होने कहा कि जो लाईसेंस धारक 31 मार्च, 2017 तक विशेष पहचान नम्बर नहीं लगवायेगा उसके आग्नेय शस्त्र लाईसेंस को रद्द कर दिया जायेगा।

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Web Title-It is mandatory to mention UIN number on fire arms license
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