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ईडी को चिदंबरम से पूछताछ की अनुमति, जरूरत पड़ने पर करेगी गिरफ्तार

INX Media case: Delhi court allows ED to quiz Chidambaram, and arrest him if required - India News in Hindi

नई दिल्ली। आइएनएक्स मीडिया (INX Media Case) मनी लॉन्ड्रिंग (INX Media Money Laundering Case) मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री (Former Union Minister) पी चिदंबरम (P Chidambaram) को एक और झटका लगा है। सीबीआई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की इजाजत दे दी है। ईडी की टीम बुधवार को तिहाड़ जेल जाकर पी चिदंबरम को गिरफ्तार करेगी। इसके बाद जांच एजेंसी उन्हें कल शाम में ही कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी।
इससे पहले सोमवार को आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की ईडी की कस्टडी के मामले में दिल्ली के रॉउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि आज ही चिदंबम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें सीबीआई पर आरोप लगाया गया था कि एजेंसी उन्हें अपमानित करने के लिए जेल में रखना चाहती है।

दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने ईडी को चिदंबरम से पूछताछ करने की इजाजत दी है। यह पूछताछ अधितकम 30 मिनट तक चल सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को जरूरत लगने पर चिदंबरम को गिरफ्तार करने की इजाजत दी है। अब ईडी अधिकारी बुधवार को तिहाड़ जेल जाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से कहा, 'यह इन शख्स की गरिमा के मुताबिक नहीं होगा कि आप यहां सार्वजनिक रूप से उनसे पूछताछ और गिरफ्तार करें।'

विशेष सीबीआई जज अजय कुमार कुहार समक्ष ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को अदालत में पेश करने के अनुरोध वाली एक याचिका शुक्रवार को दाखिल की थी। ईडी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला मंगलवार चार बजे तक सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अदालत के समक्ष चिदंबरम को गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ की अनुमति मांगी थी।

एक ही अपराध में चिदंबरम को हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं
वहीं चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका का विरोध किया और कहा कि चिदंबरम पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं, उसी अपराध में उन्हें हिरासत में लेने का ईडी के पास कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, ‘सीबीआई ने पहले ही भुगतान और विदेशी कंपनियों की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी है और अब ईडी इसकी जांच करना चाहता है’।

17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं चिदंबरम
सिब्बल ने अदालत से अपने उस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया जिसमें तिहाड़ अधिकारियों को चिदंबरम को उसके समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए थे। कार्यवाही चल रही है। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं। सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

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Web Title-INX Media case: Delhi court allows ED to quiz Chidambaram, and arrest him if required
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