जयपुर। नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर शत-प्रतिशत छूट दी है। आदेशों के मुताबिक यह छूट एक अप्रैल से 30 सितंबर तक रहेगी। इसके तहत नगर निकायों, नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मंडल एवं जयपुर, जोधपुर, अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर छूट मिलेगी । [ अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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