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NRI से शादी के मामलों में आधार अनिवार्य करें विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली। एक अंतर-मंत्रालयीन समिति ने विदेश मंत्रालय के समक्ष सिफारिश की है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की शादी का रजिस्ट्रेशन भारत में कराने के लिए आधार को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि बाद में पति-पत्नी के बीच किसी भी तरह का विवाद होने पर मामले को ठीक तरीके से निपटाया जा सके। अंतर-मंत्रालयीन समिति ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारतीय महिलाओं को विदेश में एनआरआई पतियों द्वारा धोखे दिए जाने, घरेलू हिंसा और दहेज प्रताडऩा के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष समिति की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया है।

विदेश मंत्रालय के पास इस संबंध में एक रिपोर्ट 30 अगस्त को जमा की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है कि एनआरआई शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया जाए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इस संबंध में एक नीति बनाने को लेकर काम कर रहा है। फिलहाल, भारतीय नागरिकों समेत सभी निवासी और वैध वीजा वाले विदेशी व्यक्ति आधार नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। समिति ने कई देशों के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि में संशोधन कर घरेलू हिंसा को किसी आरोपी की हिरासत मांगने का आधार बनाये जाने की भी सिफारिश की है।

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Web Title-inter ministerial committee to MEA make aadhaar aandatory for NRI marriages
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