नई दिल्ली। पाकिस्तान ने जासूसी व विध्वंसकारी गतिविधियों के आरोप में दोषी
ठहराए गए भारतीय नागरिक जाधव से मिलने की अनुमति भारतीय उच्चायोग को नहीं
दी। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले ने शुक्रवार को कहा
कि ऎसा 14वीं बार हुआ है, जब पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के इस अनुरोध को
खारिज कर दिया।
पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात के बाद बम्बावाले ने
यहां कहा,हमने (जाधव से) मुलाकात का अनुरोध किया था, लेकिन इसकी अनुमति
नहीं मिली। भारत ने यह भी कहा कि उसने इससे पहले भी 13 बार जाधव से मुलाकात
का अनुरोध किया था, जिसे पाकिस्तान ने हर बार खारिज कर दिया।
बम्बावाले ने कहा, हमने जाधव के खिलाफ दायर चार्जशीट व फैसले की प्रमाणित
प्रतियां मांगी हैं ताकि ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकें।
पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के मामले में पूछे जाने पर, जिन्हें कथित
तौर पर नेपाल के लुंबिनी से पिछले सप्ताह अगवा कर लिया गया, बम्बावाले ने
कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।
उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर की गुमशुदगी के बारे में
पाकिस्तान की सेना से सवाल किया जाना चाहिए। उन्हें उनके ठिकानों के बारे
में बेहतर जानकारी होगी।
इससे पहले पाकिस्तान की विदश नीति मामलों के प्रमुख सरताज अजीज ने अपने
संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जासूसी के मामलों में राजनयिक पहुंच नहीं
प्रदान किया जा सकती। जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने 10 अप्रैल को
देश में जासूसी व विध्वंसकारी गतिविधियों के आरोप में मौत की सजा सुनाई।
पाकिस्तान बोला,जाधव को कानून सम्मत सजा...
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