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पढें,GST के लाभ-हानि,बैंकिंग सेवाएं होंगी महंगी

साथ ही पटाखे, वाश बेसिन, कृत्रिम फर से बनी वस्तुएं, कृत्रिम फूल, बिग, रेजर ब्लेड, कटलेरी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्टोरेज वॉटर हीटर, डिश वॉशर, फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, इंसुलेटेड कॉपर वॉयर, कारों, कलाई घड़ी, रिवॉल्वर, पिस्टल, सिगरेट लाइटर और स्मोकिंग पाइप को भी 28 फीसदी कर की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी ओर, जिंदा जानवर, फल जूस और मांस पर 12 फीसदी कर लगेगा, जबकि मछली पर पांच फीसदी कर लगेगा। मक्खन और चीज पर 12 फीसदी कर लगेगा, जबकि गाढ़ा किए गए दूध पर 18 फीसदी कर लगेगा। बेवरेज श्रेणी में कॉफी (इंस्टैंट नहीं), चाय और मुंगफली, कोयला, हैंडपंप आदि पर जीएसटी के अंतर्गत पांच फीसदी कर वसूला जाएगा। हालांकि गुड़ को जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन चीनी और बीट शूगर को पांच फीसदी कर वाली श्रेणी में रखा गया है। बायो गैस संयंत्र, पवनचक्की, केरोसिन लालटेन पर पांच फीसदी कर लगाया जाएगा।

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