लखनऊ। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व स्कॉलर एवं हिजबुल मुजाहिदीन
के संदिग्ध सदस्य गुलजार अहमद वानी को बाराबंकी अदालत ने वर्ष 2000 में
साबरमती एक्सप्रेस में हुए विस्फोट का षडयंत्र रचने के मामले में शनिवार को
दोषमुक्त करार दे दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आरोपी के वकील के अनुसार अदालत ने सबूतों के अभाव
के कारण वानी और सह आरोपी मोबिन को रिहा कर दिया।
वकील एम एस खान ने कहा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमए खान ने दोनों
आरोपियों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया क्योंकि अभियोजन उनके खिलाफ लगाए
गए किसी भी आरोप को साबित नहीं कर सका। वानी को दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2001
में कथित रूप से विस्फोटकों एवं आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया
था।
वह श्रीनगर के पीपरकारी इलाके का निवासी है और इस समय लखनऊ की एक जेल
में है।
यह विस्फोट स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उस समय किया गया था जब
ट्रेन मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद जा रही थी। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत
हो गई थी।
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