श्रीनगर। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली और राज्यों के वित्तमंत्रियों ने मिलकर
कथित विलासिता की वस्तुओं पर भारी कर लगाने का फैसला लिया। इन वस्तुओं में
तंबाकू, पान मसाला और गैस युक्त पेय पदार्थ शामिल हैं। साथ विलासिता की
वस्तुओं की श्रेणी में लक्जरी वाहनों को भी रखा गया है और इन पर कर की दरें
ऊंची रखी गई हैं।
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श्रीनगर में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद की हुई दो दिवसीय बैठक में
करों की सबसे ऊंची दर 28 फीसदी रखी गई है। छोटी कारों पर जीएसटी की दर 28
फीसदी होगी, इसके अलावा उन पर 1 से 3 फीसदी का उपकर भी लगाया जाएगा।
वहीं,
गैस युक्त पेय पदार्थो का उपयोग कम करने के लिए इस पर भारी कर लगाया गया
है। इसके तहत सोडा वाटर, लेमोनेड और अन्य पेय पदार्थ हैं, जिन पर 28 फीसदी
कर के साथ 12 फीसदी का उपकर लगाया गया है।
वहीं, पान मसाला पर कुल 88 फीसदी कर वसूला जाएगा। इसे 28 फीसदी के स्लैब में रखा गया है, जबकि 60 फीसदी का उपकर लगाया गया है।
सिगरेट
पर विशेष कर के साथ ही 5 फीसदी उपकर लगाया गया है। 1000 सिगरेट पर 1,591
रुपये से लेकर 4,170 रुपये का विशेष कर लगाया गया है।
वही, 350
सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, निजी विमान और नाव को 28 फीसदी के
स्लैब में रखा गया है, साथ ही इन पर 3 फीसदी का उपकर भी लगाया गया है।
तंबाकू और तंबाकू उत्पाद पर 61 फीसदी से लेकर 204 फीसदी उपकर लगाया गया, जबकि इन पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी कर लिया जाएगा।
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