नई दिल्ली। सरकार ने हाट या बाजारों में वध के लिये मवेशियों की
खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता
निरोधक अधिनियम के तहत पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन)नियम,2017 को
अधिसूचित किया है। इस नियम के तहत गाय, बैल, भैंस, सांड, ऊंट आदि पशु
शामिल किए गए हैं।
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अधिसूचना के मुताबिक पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव को यह सुनिश्चित करना
होगा कि कोई भी शख्स बाजार में अवयस्क पशु को बेचने न लाए। किसी भी शख्स को
पशु बाजार में मवेशी को लाने की इजाजत नहीं होगी जबतक कि वहां पहुंचने पर
वह पशु के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा-पत्र न दे दे जिसमें
मवेशी के मालिक का नाम और पता हो और फोटो पहचान-पत्र की एक प्रति भी लगी
हो।
अधिसूचना के अनुसार मवेशी की पहचान के विवरण के साथ यह भी स्पष्ट करना होगा
कि मवेशी को बाजार में बिक्री के लिए लाने का उद्देश्य वध नहीं है। यानी
मारने के लिए पशु मेलों में गायों की बिक्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध
लगाया है,सिर्फ खेती करने वालों को मिलेगी इजाजत। इस नियम के तहत गाय, बैल,
भैंस, सांड, ऊंट आदि जानवर शामिल किए गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय के एक
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना पशु कल्याण के निर्देश के अनुरूप है।
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