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तस्करी के आरोपी को चार साल कैद व 50 हजार जुर्माना

Four years imprisonment and 50 thousand fines for smuggling accused - Churu News in Hindi

चूरू। जिला एवं सेशन न्यायालय ने एनडीपीएस के आठ साल पुराने मामले में शनिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी तस्कर को चार साल के कठोर कारावास तथा 50 हजार के जुर्माने से दण्डित किया है। साल 2008 में आरोपी गुरूबख्स को कोतवाली पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वह डोडा पोस्त की खेप तस्करी कर ले जा रहा था। डोडा पोस्त तस्कर गुरूबख्स को जिलामुख्यालय के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 15 किलो डोडा पोस्त भी बरामद हुआ। पुलिस ने चालान पेश करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जिसके बाद जिला एवं सेशन कोर्ट ने ट्राइल के बाद आरोपी को सजा सुनाई।

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Web Title-Four years imprisonment and 50 thousand fines for smuggling accused
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