नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धोखाधड़ी मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल की 27 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कहा कि अग्रवाल की संपत्तियों को एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कुर्क की गई संपत्ति में प्लांट और मशीनरी, बैंक खातों में जमा राशि और अग्रवाल व उनके परिवार के सदस्यों की अचल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिसमें अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा असंबद्ध संपत्ति का खुलासा किया गया है, जो फरवरी 2010 में आयकर विभाग द्वारा छापे के दौरान सामने आए थे।
सीबीआई ने अग्रवाल और अन्य के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं और आरोप पत्र दायर किया था।
ईडी की जांच के दौरान, यह पता चला कि अग्रवाल ने अपने सीए और उनके भाई अशोक अग्रवाल और पवन अग्रवाल के साथ मिलकर खरोड़ा, छत्तीसगढ़ और इनके आस-पास के गांवों के भोले-भाले ग्रामीणों के नाम पर 400 से अधिक बैंक खाते खोले। (आईएएनएस)
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