उल्लेखनीय है कि दिल्ली में सर्दी की शुरुआत होते ही वायु प्रदूषण बढऩे लग
जाता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ग्रीन पटाखों के निर्माण और
बिक्री की अनुमति दी थी। इनसे कम प्रकाश और ध्वनि निकलती है और कम हानिकारक
रसायन होते हैं। कोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं हो
सकती है और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाने के एसएचओ को
व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यह अदालत की अवमानना होगी। ये भी पढ़ें - अजब- गजबः बंद आंखों से केवल सूंघकर
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