• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

दिल्ली गैंगरेप : अदालत ने निर्भया मामले के दोषियों की जेल रिपार्ट मांगी

Delhi Court to Tihar Jail Superintendent: Submit Status Report on Execution Plea of Nirbhaya Gangrape Convicts - India News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों से 16 दिसंबर 2012 के सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार दोषियों पर 19 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई के वक्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

न्यायालय ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश होने का आदेश दिया और मृत्युदंड की सजा पाए चारों दोषियों को दिए गए विभिन्न कानूनी उपचारों की जानकारी मांगी।

अदालत ने यह आदेश 16 दिसंबर 2012 की दुष्कर्म पीड़िता के माता-पिता की दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग की याचिका पर दिया है।

अपनी याचिका में पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि केवल पूरा देश ही दोषियों को सजा देने का इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया भारतीय न्यायिक प्रणाली की ओर देख रही है।

निचली अदालत ने चार दोषियों मुकेश (29), पवन गुप्ता (22), विनय शर्मा (23), अक्षय कुमार सिंह (31) को मौत की सजा सुनाई थी, जिसकी पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय ने की थी। इस सजा को सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई 2017 को बरकरार रखा था।

एक आरोपी राम सिंह ने कथित रूप से जेल में खुद को फांसी लगा ली थी, वहीं एक अन्य नाबालिग आरोपी को बालसुधार गृह में तीन वर्ष की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया था।

(आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Delhi Court to Tihar Jail Superintendent: Submit Status Report on Execution Plea of Nirbhaya Gangrape Convicts
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: nirbhaya gangrape case, delhi gangrape case, delhi gangrape 2012, 16 december delhi gangrape 2012, delhi court, tihar jail superintendent, india news, india news in hindi, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2023 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved