नयी दिल्ली। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने डीडीसीए और क्रिकेटर से अब
नेता बने चेतन चौहान द्वारा दर्ज कराए गए एक आपराधिक मानहानि मामले में आप
नेता,दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा द्वारा मुख्यमंत्री की मौजूदगी
पर जोर देने के बाद केजरीवाल मंगल को अदालत के सामने पेश हुए। इसके बाद
अदालत ने उन्हें राहत दी। केजरीवाल अपराह्न तीन बजकर 40 मिनट पर अदालत
पहुंचे और उन्हें दस हजार रूपये के निची मुचलके तथा इतनी राशि का एक
जमानतदार देने पर जमानत दे दी गई।
इस बीच, केजरीवाल ने उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म करने का अनुरोध किया जबकि
इस मामले में जमानत पर चल रहे निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने
आरोपमुक्त करने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया। अदालत ने डीडीसीए और
चौहान को सुनवाई की अगली तारीख एक अप्रैल को उनकी याचिकाओं पर जवाब देने को
कहा।
अदालत ने 30 जनवरी को केजरीवाल और आजाद को सम्मन करके कहा था कि उनके बयान
पहली नजर में क्रिकेट संगठन और इसके अधिकारियों की प्रतिष्ठा को प्रतिकूल
तरीके से प्रभावित करते हैं।
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