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हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार का अर्थदंड

Death penalty for life imprisonment and five-five thousand rupees - Dholpur News in Hindi

धौलपुर। एससी एसटी कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों पर 5-5 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक नरेश शर्मा ने बताया कि खुड़िला का पुरा निवासी ईश्वर देवी ने 19 जुलाई 2013 को राजाखेड़ा थाने में 2 जनों के खिलाफ बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि मेरे बेटे प्रहलाद के हरचरनलाल निवासी खानपुरा पर 90 हजार रूपए उधार थे। इसे लेकर हरचरन लाल का साथी मलखान सिंह मेरे बेटे प्रहलाद को घर से बुलाकर ले गया। उसके बाद हरचरन व मलखान ने मेरे बेटे को पहले शराब पिलाई और उसके बाद गड्डे में पटक कर हत्या कर दी। विशेष लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि इसी मामले में एससी एसटी कोर्ट के जज सुरेश प्रकाश भट्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी हरचरन लाल व मलखान को आजीवन कारावास की सजा व 5-5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड ना देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के भी निर्देश दिए।

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Web Title-Death penalty for life imprisonment and five-five thousand rupees
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