नई दिल्ली। डीडीसीए प्रकरण में केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली द्वारा दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने मानहानि के इस मामले में पांच अन्य आप नेताओं के गुनाह नहीं कबूल करने पर उनके विरूद्ध भी आरोप तय किये हैं। इससे पहले एक मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्तमंत्री अरूण जेटली के बैंक खातों, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय रिकॉडों से जु़डी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जेटली के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के लेन-देन और उनकी और परिजन की 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी वाली कंपनियों की जानकारी मांगने वाली केजरीवाल की याचिका बेवजह की पूछताछ है और इसमें कोई दम नहीं है।
बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनी: RJD 26 ,कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
'बहुत सकून मिला है', अंसारी की मौत के बाद पीड़िता का बयान
बिल गेट्स ने लिया मोदी का इंटरव्यू: PM बोले-भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में डीपफेक एक बड़ी चिंता
Daily Horoscope