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कलकत्ता HC के जज कर्णन के घर वारंट देने पहुंचे DGP, लेने से किया इंकार

कोलकाता। अवमानना मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन को जमानती वारंट देने शुक्रवार को उनके घर पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख, कोलकाता पुलिस आयुक्त समेत तकरीबन 100 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे।लेकिन उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं और 10 हजार का पर्सनल बॉन्ड भी भरने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल के डीजीपी को सौंपी थी। 31 मार्च को जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस कर्णन अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो पेश हुए और न ही कोई जवाब दिया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा कि जस्टिस कर्णन ने 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में फैक्स भेजकर चीफ जस्टिस और जजों से मीटिंग की अपील की थी, लेकिन इसे जवाब नहीं माना जा सकता। फैक्स में जस्टिस कर्णन ने यह भी कहा कि उन्हें प्रशासनिक कामों की इजाजत दी जाए।
वहीं अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह आदेश के बावजूद नहीं आए इसलिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जाने चाहिए। उसके बाद उनके खिलाफ जमानत वारंट जारी हुए।
सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस कर्णन पर अदालत की अवमानना मामले की सुनवाई कर रही है। उससे पिछली सुनवाई में नोटिस के बावजूद जस्टिस करनन सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए कोर्ट में पेश होने के लिए तीन हफ्तों का वक्त दिया था। साथ ही जस्टिस कर्णन को कोई भी न्यायिक या प्रशासनिक काम करने पर रोक लगा दी थी।

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Web Title-Contempt case: DGP with 100 policemen arrivee Calcutta judge CS Karnan to give warrant
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