नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के एक मामले में दिल्ली की विशेष
सुनवाई अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को 2 साल जेल की सजा सुनाई
है। इसी मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने 2 अन्य दोषी
वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी सामारिया को भी 2-2 साल की
सजा सुनाई। सजा के अलावा दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में दोषी निजी क्षेत्र की
कंपनी कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पावर लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना
लगाया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को अदालत ने 3 साल
की जेल की सजा सुनाई है। उन पर 30 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
हालांकि कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के कुछ ही देर बाद सभी दोषियों को जमानत
दे दी।
शुक्रवार को तय हुए थे आरोप
इससे पहले विशेष
अदालत ने शुक्रवार को कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता
को दोषी करार दिया था। विशेष सीबीआई जज भारत पाराशर ने कोयला मंत्रालय के
तत्कालीन संयुक्त सचिव केएस क्रोफा, तत्कालीन निदेशक केसी समारिया और अन्य
को भी दोषी ठहराया था। इन लोगों को मध्यप्रदेश में थेसगोड़ा-बी रुद्रपुरी
कोयला ब्लॉक का आवंटन केएसएसपीएलको करने में की गई कथित अनियमितताओं के
मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर
दिया।
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