नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड-सीबीडीटी ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। इससे एक दिन पहले 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरजरूरी
बताते हुए कहा था कि जिन लोगों के पास आधार नंबर है वो पैन कार्ड के साथ
उसे लिंक कर सकते हैं लेकिन जिनके पास नहीं है, उनके पैन कार्ड कैंसिल नहीं
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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 10 जून को स्पष्ट किया है कि आगामी एक जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने अथवा नया स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा। आयकर विभाग की इस नीति निर्माता संस्था सीबीडीटी ने एक वक्तव्य जारी कर यह स्पष्ट किया है कि उच्चतम न्यायालय ने कल अपने फैसले में केवल उन लोगों को आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार नंबर नहीं है अथवा जिन्होंने आधार में पंजीकरण नहीं कराया है, ऐसे में कर अधिकारी उन लोगों के पैन को निरस्त नहीं करेंगे।
सीबीडीटी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में तीन बिंदुओं का स्पष्टीकरण जारी किया है। एक जुलाई 2017 से प्रत्येक व्यक्ति जो कि आधार पाने के लिये पात्र है उसके लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने या फिर पैन आवेदन के लिये अपने आधार नंबर का उल्लेख अथवा आधार पंजीकरण संबंधी आईडी नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
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