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अब ट्रेन में तय वजन से ज्यादा सामान ले जाना पड़ेगा भारी, लगेगा जुर्माना

Carrying Excess Luggage in Trains May Make You Pay Six time Penalty - India News in Hindi

नई दिल्ली। मोदी सरकार में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। अब ट्रेन में विमान यात्रा की तरह ही सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को सतर्क रहना होगा। भारतीय रेल में सफर के दौरान खूब सारा सामान ले जाने वाले यात्रियों को अब इसके लिए जुर्माना देना होगा। अब जिस भी यात्री के पास निर्धारित सीमा से ज्यादा वजन का सामान मिलेगा, उसे जुर्माना देना पड़ेगा। भारतीय रेल के इस फैसले से करोड़ों लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। रेल को भारत की जीवनरेखा माना जाता है। रेल के विभिन्न वर्ग के डिब्बों में सामान का वजन निर्धारित है और सामान के वजन की अधिकतम सीमा भी तय है।

भारतीय रेलवे का नया नियम देशभर के सभी रेल मंडलों में 8 से 22 जून तक एक अभियान के तहत लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस नियम को कड़ाई से लागू करने के लिए रेलवे प्रशासन कड़े सुरक्षा इंतजाम भी करेगा।

छह गुना वसूला जाएगा जुर्माना...
अधिकारी ने बताया कि ट्रेन डिब्बों में अत्यधिक सामान ले जाने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर भारतीय रेल ने अपने तीन दशक पुराने ‘सामान अनुज्ञा नियम’ को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक राशि बतौर जुर्माना देनी होगी।

आरक्षित कोच में इतने किलो तक ले जा सकते है सामान...
नियम के मुताबिक यात्री स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम सामान तक बिना अतिरिक्त भुगतान किए ले जा सकते हैं और पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान कर स्लीपर क्लास के यात्री 80 किलोग्राम और सेकेंड क्लास के यात्री 70 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अतिरिक्त सामान मालगाड़ी में रखा जाता है। रेल बोर्ड के सूचना एवं प्रचार निदेशक वेद प्रकाश ने कहा, ‘अगर यात्री को निर्धारित सीमा से अधिक सामान बिना बुक कराए ले जाते पाया गया तो सामान पर निर्धारित राशि से छह गुना अधिक भुगतान करना होगा। यह कदम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और डिब्बों के अंदर होने वाली भीड़ से निपटने के लिए उठाया गया है।’

नियम को सख्ती से लागू...

अधिकारी ने कहा कि यात्रियों द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर निगरानी रखने के लिए आकस्मिक दौरे किए जाएंगे। इस नियम को सख्ती से लागू करने लिए भारतीय रेलवे ने एक जून से छह जून तक सभी जोन्स में अभियान चलाया है।

जानें क्या कहता है नियम...
अगर कोई यात्री 80 किलो सामान के साथ 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो वह तय सीमा से अतिरिक्त 40 किलो सामान के 109 रुपए देकर लग्गेज वैन में बुक करा सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है और पकड़ा जाता है तो उसे 654 रुपए का जुर्माना देना होगा।
इसी तरह एसी फस्र्ट क्लास के यात्री 70 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। इसके अलावा उनके लिए सामान ले जाने की तय सीमा 150 किलोग्राम है, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त 80 किलो सामान का किराया भरना होगा।
एसी टू टियर के यात्री 50 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। वहीं इनके लिए अधिकत्तम सीमा 100 किलोग्राम है, लेकिन इसके लिए उन्हें सीमा से अतिरिक्त 50 किलोग्राम का किराया देना होगा।

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Web Title-Carrying Excess Luggage in Trains May Make You Pay Six time Penalty
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