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एयरपोर्ट पर गोलियां व अन्य शस्त्र लेकर जाना अपराध : दिल्ली पुलिस

Carrying bullets and other weapons at the airport is a crime: Delhi Police - India News in Hindi

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़ने से पहले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) से गुजरने वाले यात्रियों को गोलियों और अन्य गोला-बारूद की जांच कराने से संबंधित एक एडवाइजरी जारी की है।

मंगलवार को जारी की गई सलाह में कहा गया है कि गोलियों व कारतूसों जैसे शस्त्र अपने पास रखना भी शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध है।

इस एडवाइजरी को कई ऐसी स्टडी को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि यात्री अनजाने में या जानबूझकर कानूनी परिणामों को जाने बिना ही गोला-बारूद अपने पास रखते हैं।

वर्ष 2018 और 2019 (15 नवंबर 2019 तक) में शस्त्र अधिनियम के तहत क्रमश: 137 और 95 मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस ने सलाह दी है कि अपनी ओर से थोड़ी सावधानी बरतने पर यात्री ऐसी सामग्रियों के साथ पकड़े जाने पर परेशानियों से बच सकते हैं।

--आईएएनएस

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Web Title-Carrying bullets and other weapons at the airport is a crime: Delhi Police
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