नई दिल्ली। टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढाकर 20 होगी या नहीं, इस पर आज फैसला हो सकता है। कैबिनेट इस मामले पर आज विचार कर सकती है। इसके लिए ग्रेच्युटी भुगतान कानून में संशोधन करना पडेगा। अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए यह एक बडा तोहफा होगा। [ अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
दरअसल सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह ही प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी अधिकतम 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिले। इसके लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल कानून में संशोधन के प्रपोजल पर आज विचार कर सकता है।
ग्रेच्युटी भुगतान कानून में संशोधन के बाद प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी 20 लाख रुपये तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों श्रम मंत्रालय की एक बैठक में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी राशि दोगुनी करने पर सहमति बन गई थी।
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