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केंद्र या SC के आदेश पर ही बोफोर्स मामले की दोबारा CBI जांच संभव

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि वह बोफोर्स मामले की दोबारा जांच तभी कर सकती है, जब सर्वोच्च न्यायालय या केंद्र सरकार आदेश दे। जांच एजेंसी की यह टिप्पणी एक संसदीय समिति के उस सुझाव के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि बोफोर्स मामले को फिर से खोलना चाहिए। संसदीय समिति ने गुरुवार को सुझाव दिया कि बोफोर्स तोप की खरीदारी में हुई अनियमितता के मामले को फिर से खोला जाना चाहिए, क्योंकि पिछली जांच में कई खामियां हैं।

सीबीआई के प्रवक्ता आर.के.गौड़ ने कहा, मामले की दोबारा जांच के लिए हमें अदालत या केंद्र सरकार के आदेश की जरूरत है। क्या एक समिति सीबीआई से एक जांच की सिफारिश कर सकती है। बीजू जनता दल (बीजद) सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) से जुड़ी रक्षा से संबंधित उप समिति ने सुझाव दिया कि मामले को दोबारा खोला जाना चाहिए।

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Web Title-Bofors scam re examining the Supreme Court or Center order: CBI
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