नई दिल्ली। बिहार टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय को अभी जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय को जमानत देने से साफ इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बच्चा राय की जमानत देने का आदेश दिया था। लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चा राय को जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
इससे पहले 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश देते हुए रिहाई पर रोक लगा दी थी और बिहार सरकार की अर्जी पर बच्चा राय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को जमानत दे दी थी।
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