सुपौल। बिहार के सुपौल की एक अदालत ने शुक्रवार को करीब 25 साल पुराने एक सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र नारायण सरदार सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सुपौल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविरंजन मिश्र ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने कहा कि अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अदालत ने त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 127/94 व सत्रवाद 36/95 की सुनवाई के दौरान सोमवार को पूर्व विधायक योगेंद्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, भूपेंद्र यादव एवं उमा सरदार को भाररतीय दंड विधान की धारा में दोषी पाया था और सजा के लिए शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की थी।
इस मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि एक अन्य आरोपी हरिनारायण शर्मा अभी भी फरार है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से 11 और बचाव पक्ष से 7 लोगों की गवाही हुई थी।
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