लखनऊ। भारत निर्वाचन
आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलैक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया
तथा अन्य किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण, प्रकाशन एवं
प्रचार प्रसार पर नौ मार्च की शाम 5.30 बजे तक के लिए रोक लगा दी है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन
अधिकारी टी. वेंकटेश ने बताया कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना
जारी कर दी है। [ ये युवक रोज खा जाता है छिपकली और बिच्छू] [ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
उन्होंने बताया कि शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, सुबह सात बजे से आठ मार्च
की शाम 5.30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन तथा किसी भी तरह के परिणामों के प्रकाशन व
प्रसारण पर लगी रोक को बढ़ाकर नौ मार्च की शाम 5.30 बजे तक कर दी है।
--आईएएनएस
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