उच्च न्यायालय ने जल निगम द्वारा साल 2013 में दाखिल सेवा याचिका पर आजम के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा सहायक अभियंता डी.के.सिंह के पक्ष में फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी। सिंह के खिलाफ जल निगम ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वसूली की कार्रवाई शुरू की थी।
न्यायालय ने आजम तथा अन्य अधिकारियों को मामले में पेश होने के लिए कहा है। वहीं, जल निगम के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य अभियंता न्यायालय में पेश हो चुके हैं, जबकि विभाग के अध्यक्ष आजम खान पेश नहीं हुए।
--आईएएनएस
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