नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले में कंपनी के सीएमडी अनिल शर्मा और दो अन्य डायरेक्टर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी के आदेश क्रिमिनल कंप्लेंट में दिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अनिल शर्मा की निजी संपत्ति भी जब्त करने के आदेश दिए हैं। इसमें उनका साउथ दिल्ली स्थित बंगला है। इसके साथ कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अन्य दो आम्रपाली के दो अन्य डायरेक्टर की भी संपत्ति जब्त कर ली गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सुप्रीम कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटरों को भी 22 मार्च से पहले आम्रपाली ग्रुप द्वारा ट्रांसफर और होमबॉयर्स के पैसे के विचलन पर अपनी विस्तृत जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च तय की है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तीनों निदेशक पुलिस निगरानी मे रहकर अपने ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेजों का केटलाग तैयार करके फारेंसिक आडिटर्स को सौंपेंगे। कोर्ट ने कहा था कि तीनों निदेशक रोज सुबह 8 से शाम 6 बजे तक दस्तावेजों का केटलाग बनवाएंगे। इसके बाद पुलिस निगरानी मे नोएडा के सेक्टर-62 स्थित होटल में रहेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशकों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था. तीनों निदेशकों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपने प्रोजेक्टों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध न कराने का आरोप है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के निदेशकों समेत कुछ अन्य अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा था। तीन दिनों तक नोएडा व दिल्ली पुलिस की हिरासत में रहने के दौरान फॉरेंसिक ऑडिट संबंधी सभी दस्तावेज एकत्र नहीं हो सके थे। पुलिस नेतीनों निदेशकों को कोर्ट में पेश कर संबंधित दस्तावेज एकत्र करने के लिए और समय मांगा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों निदेशकों को फिर से 15 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आम्रपाली समूह को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए अपनी 46 कंपनियों के दस्तावेज ऑडिटर को उपलब्ध कराने हैं।
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