नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्व नेता अलका लांबा को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने गुरुवार को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। इस महीने की शुरुआत में लांबा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका के बाद यह फैसला लिया गया और विधानसभा ने लांबा को दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि चांदनी चौक से दिल्ली विधानसभा की निर्वाचित सदस्य लांबा को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया, "चांदनी चौक विधानसभा सीट खाली हो गई है।" इससे पहले चार अन्य विधायकों को भी इसी तरह से अयोग्य ठहराया जा चुका है।
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