जयपुर। अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में दस साल बाद बुधवार को कोर्ट के
फैसले में तीन अरोपियों को दोषी करार दिया गया है। अन्य सभी आरोपियों को
बरी कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को क्लीन चिट दी है। [ अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
एनआईए की विशेष अदालत ने जयपुर में अजमेर दरगाह बम
ब्लास्ट मामले में अपना फैसला सुनाया है।
पहले कोर्ट को 25 फरवरी को फैसला सुनाना था लेकिन विस्तृत फैसला होने की
वजह से जज दिनेश गुप्ता ने इसे 8 मार्च के लिए टाल दिया था। बता दें, अजमेर
दरगाह शरीफ में रोजा इफ्तार करने वाले जायरीनों पर 11 अक्टूबर 2007 की शाम
काली साबित हुई थी।
शाम करीब 6.15 पर दरगाह में एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।
वहीं 15 गंभीर रूप से घायल हुए। ब्लास्ट के लिए दरगाह में दो रिमोट बम
प्लांट किए गए थे लेकिन इनमें से एक ही फटा जिससे भारी जनहानि नहीं हुई।
14 आरोपियों में से 3 दोषी करार...
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