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AIMPLB का SC में हलफनामा,निकाह- तीन तलाक पर जारी करेंगे एडवाइजरी

नई दिल्ली। ट्रिपल तलाक मामले में सोमवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया जिमें बोर्ड ने कहा है कि वह कुछ नियमों की एडवाइजरी जारी करेगा जो निकाह करने वालों को मानना होगा। निकाह कराने वाला शख्स दूल्हे को सलाह देगा कि अगर नौबत तलाक तक पहुंच भी जाए तो वह तीन बार तलाक न बोलें।

एफिडेविट में कहा गया कि शरियत और निकाहनामे में तीन तलाक एक गलत प्रथा है, ऎसे किसी प्रावधान की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बोर्ड ने यह भी कहा कि वह तीन तलाक देने वालों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान भी करेगा। अपने एफिडेविट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वह काजी दूल्हा और दुल्हन को सलाह देंगे कि वे निकाहनामा में एक नियम जोडें कि वह तीन तलाक का सहारा नहीं लेंगे। हालांकि इस एफिडेविट में सदियों पुरानी इस प्रथा को खत्म करने की बात नहीं कही गई है।

बता दें,18 मई को तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 दिन चली इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआइएमपीएलबी) से पूछा था कि क्या महिलाओं को निकाहनामा के समय तीन तलाक को ना कहने का विकल्प दिया जा सकता है।

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Web Title-AIMPLB files affidavit in SC-will issue advisory to kazis on nikahnama and triple talaq
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Tags: aimplb, affidavit, sc, advisory, kazis, nikahnama, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news
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