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Aadhaar Linking : फेसबुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और अन्य को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रौद्योगिकी कंपनी फेसबुक इंक की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। फेसबुक ने याचिका में तीन हाई कोट्र्स में लंबित सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोडऩे के मामलों को स्थानांतरित करने की मांग की है।

कोर्ट ने फेसबुक की याचिका पर सोशल मीडिया कंपनियों- ट्विटर, गूगल और यूट्यूब से भी जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को निश्चित की है। हालांकि न्यायालय ने किसी भी हाई कोर्ट में कार्यवाही को रोका नहीं है, लेकिन उन्हें किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से रोक दिया है।

फेसबुक ने अपनी याचिका में कहा था कि मामलों के हस्तांतरण से हाईकोट्र्स के परस्पर विरोधी फैसलों की संभावना से बचकर न्याय के हितों की सेवा होगी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश पारित किया। फेसबुक ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि मद्रास हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाई गई हैं, वहीं बंबई और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर एक-एक याचिकाएं दायर हैं।

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Web Title-Aadhaar linking : Supreme Court issues notice to Centre and others on Facebook plea seeking transfer of cases
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