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SC ने नूपुर शर्मा को पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज एफआईआर पर गिरफ्तारी से सुरक्षा दी

Supreme Court grants protection to Nupur Sharma from arrest on FIR lodged for her remarks on Prophet - India News in Hindi

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मंगलवार को कहा कि वह कभी नहीं चाहती थी कि नुपूर शर्मा हर अदालत के पास जाए। अदालत ने कहा कि अब तक दर्ज प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले मामलों में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसी पीठ ने एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के लिए निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा: "इस बीच, एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई भी आरोपित प्राथमिकी के अनुसार कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

शर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि नई प्राथमिकी दर्ज की जा रही हैं। पीठ ने कहा: "एक ही प्रसारण के संबंध में वर्तमान या भविष्य की प्राथमिकी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी .."

सुप्रीम कोर्ट 10 अगस्त को शर्मा के खिलाफ सभी नौ प्राथमिकी को क्लब/निरस्त करने की याचिका पर विचार करेगा।

शुरूआत में, सिंह ने कहा कि शीर्ष अदालत के 1 जुलाई के आदेश के बाद, याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी मिली है और इन मामलों को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए दिल्ली से बाहर यात्रा करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए वास्तविक खतरा है और ऐसी खबरें हैं कि कोई उसे मारने के लिए पाकिस्तान से यात्रा कर रहा था और कुछ को पटना में पकड़ा गया जो उन्हें मारने की योजना बना रहे थे।

पीठ ने शर्मा के वकील से कहा, "हम इसे कुछ हद तक ठीक कर देंगे। हम कभी नहीं चाहते थे कि आप हर अदालत में जाएं.शायद हम यह नहीं बता सके।"

सिंह ने जोर देकर कहा कि उनके जीवन के लिए लगातार गंभीर खतरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमने अतीत में देखा है कि ये हालात कैसे बनते हैं। जो कुछ भी हुआ है.. आप अनुच्छेद 21 के रक्षक हैं।"

पीठ यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुई कि शर्मा कानून में उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकती हैं।

--आईएएनएस

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Web Title-Supreme Court grants protection to Nupur Sharma from arrest on FIR lodged for her remarks on Prophet
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