नई दिल्ली । केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विभिन्न राज्य सरकारों से मिली जानकारी के बाद लगभग 27.45 करोड़ प्रवासी कामगारों/असंगठित मजदूरों को एक पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्न की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सरकार ने देश भर में प्रवासी श्रमिकोंअसंगठित मजदूरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से पोर्टल विकसित किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "उन्होंने (ऐश्वर्या भाटी) बार में कहा है कि संबंधित राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पोर्टल में लगभग 27.45 करोड़ (कामगार) पंजीकृत हैं।"
अदालत ने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए पंजीकरण का किस प्रकार फायदा उठाएंगी?
पीठ ने कहा, "पंजीकरण का एक उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार या सरकारों द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाएं संबंधित प्रवासी कामगारों/असंगठित मजदूरों तक पहुंचें।"
शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्रतिष्ठानों और सभी ठेकेदारों के लाइसेंस को संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत करने पर भी जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों से वांछित जानकारियां हासिल करने निर्देश दिया, ताकि असंगठित मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आदेश जारी किया जा सके।
पीठ ने कहा, "सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि वे केंद्र सरकार की आवश्यकता के अनुरूप सभी संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराएं, ताकि केंद्र सरकार सुनवाई की अगली तारीख को न्यायालय के समक्ष व्यापक रिपोर्ट पेश कर सके।"
इसने आगे कहा, "सभी संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक हैं, ताकि बाद में सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष एक समग्र रिपोर्ट दायर की जा सके।"
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मामले में अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाने के लिए समय मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रवासी कामगारों/असंगठित मजदूरों के हितों की रक्षा के बड़े मुद्दे पर विचार करेगा और इस पर भी गौर किया जाएगा कि उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए।
पीठ ने कहा, "केंद्र सरकार 29 जून, 2021 के आदेश में इस अदालत द्वारा जारी सभी निदेशरें के अनुपालन में एक समग्र रिपोर्ट दाखिल करेगी। सभी राज्यों को सहयोग करना चाहिए और सभी विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।"
इसके साथ ही अदालत ने आगे की सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित कर दी।
मई 2020 में शीर्ष अदालत ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों का स्वत: संज्ञान लिया था।
बाद में, अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग करने वाले तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे।
--आईएएनएस
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