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कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा FIR से सुरक्षा हटाने पर सुवेंदु अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

Suvendu Adhikari reached Supreme Court after Calcutta High Court removed protection from FIR - Kolkata News in Hindi

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसमें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की छूट को हटा दिया गया था। शीर्ष अदालत इस मामले पर चार अगस्त को सुनवाई कर सकती है। 20 जुलाई को, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्न मुखर्जी और ईश्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा उन्हें दी गई ढाल को हटा दिया।
ढाल हटाए जाने के तुरंत बाद, राज्य पुलिस ने हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में हिंसा भड़काने के आरोप में अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
पुलिस ने एक वीडियो दिखाया, इसमें अधिकारी को एक कार्यक्रम में मतदाताओं से यह कहते हुए देखा गया कि अगर धांधली और गलत मतदान की कोई घटना होती है, तो मतपेटियों को तालाबों में फेंक दें।
हालांकि, खंडपीठ ने कहा है कि गिरफ्तारी जैसी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के मामले में पुलिस को अदालत से अनुमति लेनी होगी।
न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा, “पुलिस दर्ज की गई शिकायतों की जांच करने के बाद कार्रवाई कर सकती है और फिर एफआईआर दर्ज कर सकती है। हालांकि, केवल उत्पीड़न के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए।”
आदेश के अनुसार अधिकारी के खिलाफ किसी भी शिकायत के मामले में, जांच करने वाले पुलिस अधिकारी शिकायत की जांच करेंगे और उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे।
उस रिपोर्ट को राज्य के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय को अग्रेषित करना होगा और वह उस रिपोर्ट को फिर से अदालत में जमा करेगा।
अधिकारी को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब अदालत इसके लिए अनुमति दे।
(आईएएनएस)

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Web Title-Suvendu Adhikari reached Supreme Court after Calcutta High Court removed protection from FIR
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