कोलकाता । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के अध्यक्ष पद से हटाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पुनर्नियुक्ति को लेकर कोई आदेश नहीं दे सकता। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले के आदेश के अनुसार, 269 प्राइमरी शिक्षकों की बर्खास्तगी पर इस आधार पर अंतरिम रोक लगा दी कि उन्होंने पैसे के भुगतान के खिलाफ अवैध रूप से नौकरी हासिल की थी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इन 269 प्राइमरी शिक्षकों को मामले में अदालत द्वारा अपना पक्ष रखने का मौका दिया।
माकपा के राज्यसभा सदस्य और कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि चूंकि शीर्ष अदालत ने अंतरिम रोक के बावजूद उनकी पुनर्नियुक्ति पर कोई आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए उनके पास इस समय कुर्सी पर फिर से बैठने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने कहा, जहां तक 269 प्राइमरी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने का संबंध है, उनके पास अपना मामला अदालत में पेश करने का मौका है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
खंडपीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को चार सप्ताह के बाद इस मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उस समय तक सीबीआई को माणिक भट्टाचार्य के खिलाफ किसी भी तरह की एकजुट कार्रवाई करने से रोक दिया।
शीर्ष अदालत ने इसी मामले में एक अन्य केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। फिलहाल डब्ल्यूबीबीपीई के पूर्व अध्यक्ष ईडी की हिरासत में हैं।
--आईएएनएस
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