कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा नेता परेश रावल के खिलाफ बंगाली विरोधी टिप्पणियों के लिए दायर एफआईआर को खारिज कर दिया। एफआईआर खारिज होने के चलते शहर की पुलिस उनके खिलाफ मामले में कोई जांच नहीं कर पाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
रावल के खिलाफ माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य और पश्चिम बंगाल में पार्टी के राज्य सचिव एमडी सलीम ने कोलकाता के तलतला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता द्वारा की गई टिप्पणियों का उद्देश्य दंगों को भड़काना और देश भर में बंगालियों और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव को नष्ट करना और सार्वजनिक उपहास करना था।
अभिनेता ने पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए कहा था, गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन वे नीचे आ जाएंगे। लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अगर रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी आपके आसपास रहना शुरु कर दें, जैसा दिल्ली में है, तो क्या होगा? गैस सिलेंडर का आप क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे?
सोमवार को एफआईआर को खारिज करते हुए, कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पाया कि परेश रावल ने गुजराती भाषा में यह टिप्पणी की और बाद में एक ट्विटर मैसेज के माध्यम से उसी के लिए माफी भी मांगी।
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा, इसलिए, इस मामले में कोलकाता के तलतला पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर की गंभीरता पर सवाल उठाया जा सकता है।
फिर, उन्होंने मोहम्मद सलीम के वकील से सवाल किया कि क्या मामले में आगे बढ़ने का कोई ठोस कारण है?, इस पर वकील ने कहा कि वह चाहते है कि इस मामले में फैसला अदालत द्वारा लिया जाए, न्यायमूर्ति मंथा ने एफआईआर को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि इस मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी।
आलोचना होने पर अभिनेता ने ट्वीट में लिखा, बेशक, मछली कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि गुजराती मछली पकाते और खाते हैं। लेकिन, स्पष्ट होने के लिए, मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से था। फिर भी अगर मेरे विचारों और विचारों को ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमाप्रार्थी हूं।
--आईएएनएस
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