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ममता सरकार ने पट्टे की भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के बाधाओं को किया दूर

Mamata government removes barriers to transfer of ownership of leasehold land - Kolkata News in Hindi

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पट्टे पर ली गई निहित भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने कहा कि बदली हुई व्यवस्था के तहत, कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसने किसी भी निहित भूमि को लंबी अवधि के पट्टे पर लिया है, वह राज्य सरकार को उसी भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत भुगतान करने के बाद भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने में सक्षम होगी। यह फैसला हाल ही में राज्य कैबिनेट ने लिया था। हालांकि, यह बदली हुई सुविधा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जो पहले से ही राज्य में निहित भूमि के दीर्घकालिक पट्टे का आनंद ले रहे हैं। वर्तमान प्रणाली के तहत, कोई भी व्यक्ति या संस्था निहित भूमि के मौजूदा बाजार मूल्य के 95 प्रतिशत के बराबर शुल्क का भुगतान करके राज्य सरकार से लीज पर निहित भूमि ले सकती है। इसके अलावा पट्टों को मौजूदा बाजार दर के 0.4 प्रतिशत की दर से वार्षिक किराया देना होगा।
राज्य के भूमि सुधार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यह नई व्यवस्था राज्य सरकार के साथ-साथ पट्टे पर जमीन लेने वाले व्यक्ति या संस्थाओं दोनों के लिए फायदेमंद होगी।
निहित भूमि का अधिकांश हिस्सा उस समय पट्टे पर लिया गया था जब उस भूमि का बाजार मूल्य वर्तमान बाजार की तुलना में बहुत कम था। माना कि इसे पट्टे पर लेने वाले मौजूदा बाजार दर पर वार्षिक किराया मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन राशि इतनी नगण्य है कि राज्य सरकार को भारी मात्रा में घाटा हो रहा है।
उन्होंने,नई प्रणाली में उस निहित भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाएगा, यदि संबंधित व्यक्तिगत संस्थागत संस्था भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य का सिर्फ 15 प्रतिशत भुगतान करती है। एक तरफ, यह राज्य सरकार के खजाने में इजाफा करेगा। दूसरी ओर, पट्टे पर निहित भूमि का स्वामित्व प्राप्त होने के बाद, संबंधित स्वामियों को पट्टा नवीनीकरण या वार्षिक शुल्क की आवर्ती लागत वहन करने की परेशानी से राहत मिलेगी।(आईएएनएस)

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Web Title-Mamata government removes barriers to transfer of ownership of leasehold land
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