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आई-पैक छापेमारी विवाद : कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी की तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज की

i-PAC raid controversy: Calcutta High Court rejects EDs plea for urgent hearing. - Kolkata News in Hindi

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गुरुवार को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के कार्यालय और आई-पैक के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर एक साथ की गई छापेमारी और तलाशी अभियान से संबंधित विवाद के मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की याचिका लेकर ईडी ने संपर्क किया, क्योंकि दिन में पहले न्यायमूर्ति सुवा घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ में सुनवाई शुरू होने के समय अदालत कक्ष में अत्यधिक भीड़ के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति घोष के न्यायालय कक्ष से चले जाने के बाद, अगली सुनवाई की तारीख 14 जनवरी निर्धारित की गई। ईडी की तत्काल सुनवाई की याचिका को खारिज करते हुए, खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई न्यायमूर्ति घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा निर्धारित तिथि पर ही होगी। ईडी ने यह भी दलील दी थी कि अगर न्यायमूर्ति घोष की पीठ द्वारा 14 जनवरी से पहले तत्काल सुनवाई नहीं हो पाती है, तो इसे किसी अन्य एकल-न्यायाधीश पीठ को स्थानांतरित किया जा सकता है। इस दलील को भी खंडपीठ ने खारिज कर दिया।
प्रारंभ में ईडी ने खंडपीठ के समक्ष मौखिक अपील की, जिसने केंद्रीय एजेंसी के वकील को इस मामले में लिखित अपील प्रस्तुत करने के लिए कहा। वकील द्वारा अपील दायर करने के बाद, खंडपीठ ने उस निवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में पहले ही न्यायिक आदेश पारित हो चुका है, इसलिए न्यायमूर्ति घोष की पीठ द्वारा तय किए गए अनुसार सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
इस मामले में मुख्य याचिका ईडी की ओर से दायर की गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गुरुवार को दोनों स्थानों पर की गई छापेमारी और तलाशी अभियानों के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों में कथित रूप से बाधा उत्पन्न करके अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था।
ईडी ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी, जिससे मुख्यमंत्री भी इस मामले में पक्षकार बन गईं। ईडी ने उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है, जो मुख्यमंत्री के साथ उन दो स्थानों पर गए थे, जहां ईडी अधिकारियों द्वारा छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, और कथित तौर पर कुछ कागजी फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज एकत्र करने के बाद वहां से चले गए थे।
इस मामले में दो अन्य जवाबी याचिकाएं भी दायर की गईं, एक प्रतीक जैन द्वारा और दूसरी तृणमूल कांग्रेस द्वारा। अपनी जवाबी याचिका में तृणमूल ने आरोप लगाया था कि आई-पीएसी पार्टी की मतदाता रणनीति एजेंसी के रूप में काम कर रही है, इसलिए ईडी की छापेमारी का उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए उसकी चुनावी रणनीति से संबंधित कई दस्तावेजों को जब्त करना और उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ साझा करना था। -आईएएनएस

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