हल्द्वानी। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है । वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजाा है । साथ ही अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक लगा दी है । अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी । ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आपको बता दे कि हल्दवानी में बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4365 अवैध कच्चे-पक्के भवनों को हटाने का यह मामला है ।
हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाया है ।
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