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न्यायिक मर्यादा तार-तार : जज और सरकार का एक ही वकील, कानून मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए

Judicial decorum tattered: Judge and government lawyer share same name, Law Ministry orders inquiry - Dehradun News in Hindi

देहरादून। केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक पत्र भेजा है, जिसमें उत्तराखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा वरिष्ठ केंद्रीय सरकारी वकील हानु भास्कर के खिलाफ की गई शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इन शिकायतों में चतुर्वेदी द्वारा तत्कालीन कैट अध्यक्ष एल. नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ दायर एक रिट याचिका में भास्कर की पेशी को लेकर कई गंभीर अनियमितताएं शामिल हैं। यह निर्देश 28 अगस्त को जारी किया गया, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का 7 जुलाई, 2025 का एक संचार भी संलग्न है, जिसमें CVC ने चतुर्वेदी की शिकायत पर कानून मंत्रालय से उचित कार्रवाई करने को कहा था। एक और समानांतर घटनाक्रम में, कानून मंत्रालय ने 25 अगस्त को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को एक विस्तृत कार्यालय ज्ञापन भी भेजा है, ताकि चतुर्वेदी द्वारा उठाए गए कई मुद्दों की जांच की जा सके। चतुर्वेदी द्वारा उठाया गया एक बेहद चौंकाने वाला मुद्दा, जिसका कानून मंत्रालय द्वारा भेजे गए ज्ञापन में अलग से उल्लेख है, वह है 'एक ही व्यक्ति, हानु भास्कर का, उत्तराखंड हाईकोर्ट में तत्कालीन कैट अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करना, जबकि वह उसी समय दिल्ली में उसी अध्यक्ष के सामने केंद्र सरकार के पैनल वकील के रूप में भी पेश हो रहे थे'।
चतुर्वेदी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि दिसंबर 2020 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर एक रिट याचिका में हानु भास्कर तत्कालीन कैट अध्यक्ष के वकील के रूप में पेश हो रहे थे, जबकि उसी समय वह उसी कैट अध्यक्ष के सामने केंद्र सरकार और विभिन्न केंद्रीय सरकारी संगठनों के वकील के रूप में नियमित रूप से पेश हो रहे थे, जो उनकी शिकायत के अनुसार 'न्यायिक अनुचितता का सबसे बेशर्म उदाहरण' था।
कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे भी कम गंभीर नहीं हैं। इनमें 23 मार्च, 2021 की सुनवाई के लिए 50,000 रुपए की मंजूरी, जो कथित तौर पर WPSBC-407/2020 में हुई ही नहीं, साथ ही टैक्सी के लिए 17, 308 रुपए का भुगतान' हानु भास्कर को किया गया। चतुर्वेदी ने अपनी शिकायत में हाईकोर्ट की सुनवाई के रिकॉर्ड पेश करते हुए दिखाया था कि 23 मार्च, 2021 को उस रिट याचिका में कोई सुनवाई हुई ही नहीं थी।
कानून मंत्रालय के संचार में यह भी उल्लेख है कि तत्कालीन कैट अध्यक्ष द्वारा हानु भास्कर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में उनकी पेशी के लिए 1,56,758 रुपए की मंजूरी दी गई थी, बिना कानूनी मामलों के विभाग की मंजूरी के। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि ये भुगतान कानूनी मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित दर से कई गुना अधिक थे। चतुर्वेदी ने दिसंबर 2020 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में तत्कालीन कैट अध्यक्ष एल. नरसिम्हा रेड्डी द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की थी, जिसके तहत उनके मामले की सुनवाई कैट की नैनीताल पीठ से दिल्ली पीठ में स्थानांतरित कर दी गई थी।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2021 में इन आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि 'ट्रिब्यूनल याचिकाकर्ता को होने वाली कठिनाई पर विचार करने में विफल रहा, अगर सुनवाई नैनीताल से दिल्ली पीठ में स्थानांतरित की जाती है', क्योंकि इससे 'वित्तीय खर्च' होगा और चतुर्वेदी के 'शारीरिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक दशा को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित' करेगा।
हानु भास्कर DoPT द्वारा दायर उनकी स्थानांतरण याचिका की सुनवाई के लिए कैट अध्यक्ष के सामने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वकील के रूप में पेश हुए थे, और जब कैट अध्यक्ष के आदेशों को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, तो वह उत्तराखंड हाईकोर्ट के सामने उसी कैट अध्यक्ष के वकील के रूप में पेश हुए। खासखबर डॉट कॉम ने इस संबंध में एडवोकेट हानु भास्कर से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया। लेकिन, उनकी ओर से सवालों का कोई जवाब नहीं दिया गया।

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Web Title-Judicial decorum tattered: Judge and government lawyer share same name, Law Ministry orders inquiry
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